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मुख्यमंत्री जन आवास योजना — 2015 · प्रावधान 3 (A)

मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फ्लैटों के आवेदन / आवंटन हेतु मार्गदर्शिका

योजना की विशेषताएं

मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सेवा नियोजित योजना में आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई जन आवास योजना के प्रावधानों के अंतर्गत इस मार्गदर्शिका में वर्णित विवरण के अनुसार आवेदकों द्वारा आवासों के आवेदन / आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन पत्र — प्रेषण पत्र

सेवा में प्रस्तुत किया जाने वाला पत्र

जे.पी.आर पार्क इंफ़्रा एलएलपी
V PARK COLLECTION
RAJ/RERA/2026/5154

दिनांक :–

सेवा में,

जे.पी.आर पार्क इंफ़्रा एलएलपी
पांचवीं मंजिल, कार्यालय संख्या 13–14, सनी मार्ट,
न्यू आतिश मार्केट, जयपुर, राजस्थान 302020

जे.पी.आर पार्क इंफ्रा एलएलपी की अनुमोदित आवासीय परियोजना जो की भूखण्ड संख्या खसरा संख्या 329/229 एवं 230 पर स्थित, ग्राम विजयपुरा बास नानूसर, तहसील एवं जिला जयपुर 302041, राजस्थान में स्थित है, में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015-3A के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) व अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित भूखण्डों की योजना का नाम "वी पार्क" दिया है तथा जिसका रेरा क्रमांक RAJ/RERA/2026/5154 है, में विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है :

संलग्नक —

  1. आवेदन पत्र — आवेदक द्वारा जिस श्रेणी में आवेदन किया जा रहा है EWS   LIG
  2. आवेदन से सम्बंधित नियम व शर्तें
  3. जिस आय वर्ग के लिये आवेदन किया जा रहा है उसके अनुसार पंजीयन की पूर्ण राशि का डी डी / पे आर्डर जो कि JPRPARK INFRA LLP V PARK COLLECTION A/C के पक्ष में किसी भी बैंक में देय हो
  4. आय का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज
  5. पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की स्व–सत्यापित प्रति
  6. मूल निवास प्रमाण पत्र
  7. पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति
  8. आवेदक व सह आवेदक की फोटो
  9. बैंक खाता विवरण हेतु निरस्त किये हुए चेक की प्रति (CANCELLED चेक)
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

आवेदन पत्र (प्रारूप) — संदर्भ हेतु

"वी पार्क" भूखण्ड संख्या खसरा संख्या 329/229 एवं 230, ग्राम विजयपुरा बास नानूसर, तहसील एवं जिला जयपुर 302041, राजस्थान

यह प्रारूप केवल संदर्भ हेतु प्रदर्शित है। यह एक स्थैतिक (non-fillable) नमूना है।

आवेदन पत्र — आवेदक

"वी पार्क" भूखण्ड संख्या खसरा संख्या 329/229 एवं 230 पर स्थित, ग्राम विजयपुरा बास नानूसर, तहसील एवं जिला जयपुर 302041, राजस्थान

पंजीकरण हेतु मकान की श्रेणी EWS   LIG
1.आवेदक / आवेदिका का नाम
2.पिता / पति का नाम
3.जन्म तिथि
4.राष्ट्रीयता
5.वैवाहिक स्थिति
6.स्थायी पता
7.मोबाइल नं.
8.वर्तमान (पत्र व्यवहार) पता
स्वयं का किराये का कम्पनी का अन्य
अगर किराये का है तो मासिक किराया
9.शैक्षणिक योग्यता
10.ई मेल
11.व्यवसाय स्वरूप
12.संस्था का नाम
13.संस्था का प्रकार
14.पद
15.ऑफिस का पत्ता

16. आवेदक / आवेदिका की कुल वार्षिक आय :

1.स्वयं की
2.पति / पत्नि की
3.आश्रित की
4.अन्य स्त्रोतों से आय
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
17.पैन कार्ड संख्या
18.आश्रितों की संख्या
19.आधार कार्ड संख्या / मतदाता पहचान पत्र

20. पंजीकरण विवरण

पे आर्डर डिमांड ड्राफ्ट
राशि
डीडी / पे आर्डर सख्या एवं दिनांक
बैंक का नाम एवं शाखा
21.आवेदक के खाते का प्रकार (चालू / बचत)
बैंक का विवरण
खाता संख्या
बैंक का नाम
शहर का नाम

बैंक का आई एफ एस सी कोड (IFSC Code) — निरस्त किये हुए चेक की प्रति (CANCELLED चेक) संलग्न करें, जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु सूचना आवश्यक है।

22. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें :

  1. पंजीयन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर
  2. आवेदक का स्व–सत्यापित पहचान सम्बन्धी आधार कार्ड संख्या
  3. आवेदक के पेन कार्ड की स्वसत्यापित प्रतिलिपि
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. मूल निवास प्रमाण पत्र
  6. अन्य प्रमाण पत्र जो आवश्यक हो।

मेरे द्वारा जे.पी.आर पार्क इंफ्रा एलएलपी की अनुमोदित आवासीय परियोजना जो की भूखण्ड संख्या खसरा संख्या 329/229 एवं 230 पर स्थित, ग्राम विजयपुरा बास नानूसर, तहसील एवं जिला जयपुर 302041, राजस्थान में स्थित है में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015-3A के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) व अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये आरक्षित भूखण्डों की योजना का नाम "वी पार्क" दिया है तथा जिसका रेरा क्रमांक RAJ/P/2026/5154 है, में आरक्षित भूखण्डों की भूमि के स्वामित्व व योजना के अनुमोदन से सम्बन्धित दस्तावेज का भली-भांति परीक्षण कर लिया है, में पूर्णतया संतुष्ट हूँ।

आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

सत्यनिष्ठा कथन

सत्यनिष्ठा कथन (घोषणा)

यह प्रारूप केवल संदर्भ हेतु प्रदर्शित है। यह एक स्थैतिक (non-fillable) नमूना है।

  1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
  2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के सलग्न आवंटन एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिये बाध्य हूँ।
  3. मेरा / मेरे पति / पत्नी या मेरे आश्रित का प्रदेश के किसी हिस्से में पूर्णतया अथवा भाग रूप में फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लॉट या आवास नहीं है।
  4. मेरी मृत्यु होने की दशा में निम्नलिखित व्यक्तियों को उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम क्रम में निर्देशित करता / करती हूं –
क्र.सं. नाम आयु सम्बन्ध
1   
2   
दिनांक
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

विकासकर्ता / फर्म द्वारा भरने हेतु

वरीयता संख्या

संलग्न दस्तावेजों की सूची —

  1.  
  2.  
  3.  
दिनांक

हस्ताक्षर आवेदन निरीक्षक

योजना का विवरण

मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर ईडब्ल्यूएस (EWS) एवं अल्प आय वर्ग एलआईजी (LIG) फ्लैट्स का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की आदर्श निर्देशिका।

1. योजना का विवरण :

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा आवासीय योजना का नाम "वी पार्क" भूखण्ड संख्या खसरा संख्या 329/229 एवं 230 पर स्थित, ग्राम विजयपुरा बास नानूसर, तहसील एवं जिला जयपुर 302041, राजस्थान जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग, फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा लॉटरी से आवंटन की सूचना :

क्र.सं. विवरण कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी अल्प आय वर्ग (LIG) श्रेणी
1 रेरा पंजीयन क्रमांक RAJ/P/2026/5154
2 योजना में फ्लैट् की संख्या 126 462
3 योजना में फ्लैट् का क्षेत्रफल (सुपर बिल्टअप वर्गफीट में) 475.87 Sq Ft 1048.18 Sq Ft
4 आवंटन दर 3900 (प्रति वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया पर)
5 विकासकर्ता का नाम एवं कार्यालय का पता जे.पी.आर पार्क इंफ्रा एलएलपी, पांचवीं मंजिल, कार्यालय संख्या 13-14, सनी मार्ट, न्यू आतिश मार्केट, जयपुर, राजस्थान
6 वेबसाईट www.vparkinfraprojects.in
7 संपर्क नं. 9785807000
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

नियम एवं प्रक्रिया

2. आवंटन की प्रक्रिया

  1. मुख्यमंत्री आवासीय योजना 2015 के प्रावधान 3ए–लॉटरी से आवंटित पात्र सफल आवेदकों का विवरण विकासकर्ता द्वारा मय वांछित दस्तावेज क्षेत्रीय जोन–उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करवाया जावेगा। विकासकर्ता द्वारा आवंटित फ्लैट का विक्रयपत्र निष्पादित करवायी जावेगी।
  2. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर, राजस्थान के आदेश दिनांक 20.02.2018 के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से आवंटन किये जाने के पश्चात, आवंटन से शेष आवासों का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा।
  3. राजस्थान रेरा प्राधिकरण में योजना का रेरा में पंजीयन करवाया जा चुका है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. RAJ/P/2026/5154 है जो जरिये JPR PARK INFRA LLP द्वारा करवाया गया है।
  4. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न पॉलिसी आदेश, परिपत्र इत्यादि के उक्त योजना के आवंटन में लागू रहेंगे।

3. लॉटरी हेतु आवेदन करने की पात्रता :

  1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
  2. आवेदन फार्म में आवेदक को अपना स्वयं का आधारकार्ड का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नंबर अपडेट कराना होगा।
  3. आवेदक स्वयं एवं उसकी / उसके पत्नी / पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड / मकान / फ्लैट (लीजहोल्ड / फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए।
  4. जयपुर विकास प्राधिकरण से आवेदनकर्ता के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान अथवा भूखण्ड रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं हुआ हो। यदि गत 10 वर्ष में आवेदक ने आवंटन करवाकर फ्लैट् का विक्रय कर दिया है तो आवेदन का पात्र नहीं है।
  5. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 18(36)यूडीएच / एनएएचपी / 2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 के अनुसार कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) एवं अल्प आय वर्ग (एलआईजी) आवेदक की वार्षिक आय, फ्लैट् का क्षेत्रफल इत्यादि निम्नानुसार निर्धारित की हुई है :–
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
क्र.सं. विवरण कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी अल्पआय वर्ग (LIG) श्रेणी
1 योजना में फ्लैट् की संख्या 126 462
2 योजना में फ्लैट् का क्षेत्रफल सुपर बिल्टअप एरिया 475.87 वर्गफीट (लगभग) 1048.18 वर्गमीटर (लगभग)
3 (i) परिवार की प्रतिवर्ष की आय सीमा (रूपये) 3,00,000 / – तक प्रतिवर्ष 3,00,000 / – से 6,00,000 / – तक प्रतिवर्ष
(ii) फ्लैट् कि आवंटन दर रूपये प्रति वर्गफीट 3900 / – प्रति वर्गफीट (सुपर बिल्टअप एरिया पर)
(iii) पंजीकरण राशि प्रति फ्लैट् 65000 / – 95000 / –
  1. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय पंजीकरण राशि निर्धारित समय तक नितल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, प्लॉट संख्या ए–5, पाँचवीं मंजिल, दुकान संख्या 40, सनी मार्ट, मानसरोवर, जयपुर–302020 में जमा कराना होगा।
  2. इस योजना के अंतर्गत पंजीरकण राशि श्रेणी अनुसार डिमाण्ड ड्राफ्ट / चैक द्वारा प्रत्येक आवेदन से JPRPARK INFRA LLP V PARK COLLECTION (जयपुर में देय) के नाम से जमा करानी होगी। जो कि JPRPARK INFRA PROJECTS LLP के ऑफिस 302020 में आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी।
  3. आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति, पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2025–26 (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।
  4. आवेदनकर्ता जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आई.टी.आर की प्रति / फार्म 16 तथा पैनकार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।
  5. निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नही होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
  6. योजनाओं में उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या में कमी / वृद्धि की सूचना विकासकर्ता की वेबसाईट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रो में प्रदर्शित की जावेगी। सफल आवंटी द्वारा आवंटित फ्लैट् का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अधिक क्षेत्रफल की राशि देय होगी।
  7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 की नीति के प्रावधान 3 (A) के तहत, आवास की बिक्री मूल्य निर्धारण का अधिकार विकासकर्ता को प्राप्त है। इस नीति के तहत विकासकर्ता द्वारा निर्धारित दर 3600 / – रूपये प्रति वर्गफीट है।
  8. जीएसटी एवं अन्य कर (Taxes) फ्लैट् के विक्रय मूल्य से अलग देय होगा।
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

आरक्षण प्रावधान

3.14 — योजनाओं में आरक्षण

योजनाओं में आवेदन के लिए फ्लैट् में विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण निम्नानुसार किया जावेगा। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है :–

राजस्थान सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी अनु. उपजाति अनु. जाति विकलांग अधिस्वीकृत पत्रकार सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) अनारक्षित श्रेणी
शहीद सैनिक की विधवा या शहीद की आश्रित सैनिक विकलांग अन्य सैनिक
10% 6% 9% 5% 2% 10% 58%
  • आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष फ्लैटो का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जावेगा।
  • राज्य सरकार / उपक्रमों / राजकीय कम्पनियों की नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे, बशर्त कि आवेदक स्वयं की तथा पति / पत्नि एवं आश्रित की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी / श्रेणियों के अनुसार पात्रता रखता हो।
  • जो व्यक्ति राजस्थान सरकार / राजकीय विश्वविद्यालय / राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियो को अपने नियोजक / विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित फ्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नही होंगें।
  • अनु. जाति / अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियो को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है। तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
  • अधिस्वीकृत पत्रकार वे है, जिन्हें राजस्थान सरकार / भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।
  • सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी. एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी / अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नी / पुत्र व उस पर आश्रितों से है।
  • आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
  • सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैटों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
  • सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी. / जविप्रा की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट् आवंटन होने की स्थिति में वह / परिवार का सदस्य फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
  • मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदनपत्र निरस्त कर दिये जावेगें।
  • सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट् हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार 50 / – रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
  • सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित फ्लैटों का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाणपत्र लगाया जाना आवश्यक है। (अ) उन सैनिकों की विधवायें एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी. एफ.) (उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।) (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस. एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर. पी.एफ.) (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस. एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) (द) निर्मित आवासो में सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :–
विवरण कमजोर आय वर्ग (EWS) श्रेणी अल्प आय (LIG) श्रेणी
निर्मित सुपर बिल्टअप एरिया 97.38 वर्गमीटर (लगभग) 44.21 वर्गमीटर (लगभग)
निर्मित कारपेट एरिया 59.79 वर्गमीटर (लगभग) 20 वर्गमीटर

निर्मित क्षेत्रफल के फ्लैट्स का प्लिन्थ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्रफल एव बालकनी का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल सम्मिलित है।

आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

नियम एवं शर्तें

4. आवेदन की सामान्य शर्तें :

  1. आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होंवे एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड सही व स्वयं के नाम से चालू स्थिति में हो। संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा।
  2. लॉटरी में एक से अधिक योजनाओं में फ्लैटों के लिए सफल होने पर उच्चत्तम (प्रथम) वरीयता वाले फ्लैट् का आवंटन किया जावेगा।
  3. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर / किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम / आदेश भी लागूं होंगें।
  4. योजनाओं में उपलब्ध फ्लैट् की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है। जिसकी सूचना विकासकर्ता की वेबसाईट पर अथवा जरिये विज्ञप्ति समाचार पत्रो में प्रदर्शित की जावेगी।
  5. आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एव ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।

5. फ्लैट् के आवेदन फार्म निरस्त करने से संबंधित बिन्दु :

  1. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन करने के पश्चात लॉटरी से पूर्व आवेदन–पत्र आहरित (वापस) नहीं लिया जा सकेगा। अतः आवेदनकर्ता से अपेक्षित है कि आवेदन निश्चित होने के पश्चात ही आवेदन किया जावे।
  2. एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगें तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेंगी।
  3. यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।
  4. आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर।
  5. आवेदन पत्र में गलत तथ्य (यथा मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.सी. कोड इत्यादि देने पर)।
  6. अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

शर्तें (जारी)

  1. संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।
  2. राज्य सरकार के आदेशो के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस / एलआईजी फ्लैट्रो के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण दिया जाना आवश्यक है।
  3. लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच संबंधित विकासकर्ता द्वारा की जावेगी। जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आंवटित फ्लैट् निरस्त कर दिया जावेगा।
  4. यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि फ्लैट् आवंटन करदाने में सफल हो जाता है एवं आवंटन जारी होकर फ्लैट् की कीमत जमा पश्चात भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो विकासकर्ता / उपयुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर फ्लैट् का कब्जा विकासकर्ता द्वारा ले लिया जावेगा।
  5. सफल आवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा भुगतान न किये जाने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। जमा राशि बिना ब्याज निर्धारित रद्करण प्रभार काटकर लौटाई जाएगी। फ्लैट् रद्द करने के मामले में राशि वापस प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत होंगे।
    • मूल आवंटन / मांग पत्र।
    • बैंक विवरण की प्रति।
    • आवासीय पता परिवर्तन की स्थिति में आवास प्रमाण।

6. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रियाः

  1. विकासकर्ता द्वारा निकाली जाने वाली लॉटरी में क्षेत्रीय उपायुक्त जोन जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा। जो लॉटरी की प्रक्रिया में उपस्थित रहेंगे।
  2. योजना में फ्लैट् की लॉटरी निकालते समय कुल फ्लैट्स की संख्या का 10 प्रतिशत वरीयता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में निकाली जावेगी। लॉटरी में सफल आवेदक को आवंटित फ्लैट् की राशि समय पर जमा नही कराने अथवा आवेदन निरस्त कराने की दशा में वरीयता के आधार पर आवंटित किये जा सकेंगे।
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

लॉटरी उपरांत प्रक्रिया

  1. लॉटरी में सफल हुए आवेदक निम्नलिखित प्रमाणपत्र / दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 10 दिवस के अन्दर अन्दर सम्बन्धित विकासकर्ता के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले फ्लैट् का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
    • शपथपत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
    • जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (वोटर आई.डी. / आधारकॉर्ड / ड्राइविंग लाईसैंस / पासपोर्ट / अंकतालिका आदि में से कोई भी)
    • आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति / यदि आधार कार्ड ना होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)।
    • सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2020–21 का प्रमाणपत्र (बिना कटौती के). (स्वयं, पति / पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)
    • आरक्षित फ्लैटों के सफल आवंटी को संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की प्रमाणित / सत्यापित प्रति यथा Govt. प्रमाणपत्र Employee / SC / ST / Handicap / Accredited Journalist / Soldier
  2. विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदको को मांगपत्र जारी किये जायेंगे।
  3. पात्र आवेदन को निर्धारित राशि आवंटन मांगपत्र जारी होने की तिथि से निर्धारित समय में चैक / बैकड्राफ्ट / NEFT / RTGS द्वारा विकासकर्ता के खाते JPRPARK INFRA LLP V PARK COLLECTION में निम्नलिखित भुगतान अनुसूची के अनुसार जमा करानी होगी।
S.No. Installment Name Installment amount in Percentage
1Booking amount10%
2On Beginning of Excavation10%
3On Completion of RAFT10%
4On Slab casting of Basement-210%
5On Ground Floor casting10%
6On 3rd Floor casting10%
7On 8th Floor casting10%
8On 13th Floor casting10%
9On 18th Floor casting10%
10On completion of tile work of said flat5%
11On offer of possession5%
Total100%

*पार्किंग की राशि अतिरिक्त देय होगी

आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

वापसी नीति

7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :

  1. लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग चैक के माध्यम से या अन्य माध्यम से आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के बचत खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड में NEFT / चैक / बैकड्राफ्ट के माध्यम से आवेदकों को सम्पूर्ण पंजीकरण राशि ड्रॉ के एक माह के अन्दर बिना ब्याज के विकासकर्ता द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी।

8. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :

  1. विकासकर्ता द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित करवाया जायेगा।
  2. आवंटित फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित फ्लैट् का आवंटन पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जायेगा।
  3. आवंटनकर्ता द्वारा आवंटियों को लिखित में विक्रयपत्र निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्प्स की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जावेगा।
  4. आवंटी को विक्रय पत्र पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा। आवंटनकर्ता विक्रय पत्र पंजीयन की शर्तों से बाध्य रहेगा।
  5. राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्तिकर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।
  6. राजस्थान सरकार नगरीय विकास के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आवंटित फ्लैट् का आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है अतः विकासकर्ता द्वारा भी हस्तान्तरण नही किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी को सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर फ्लैट् का कब्जा विकासकर्ता अथवा स्थानीय निकाय (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा ले लिया जावेगा।
  7. आवंटन में प्राप्त फ्लैट् केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं करा सकेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत / वाणिज्यिक उपयोग करेगा इस प्रावधान का उल्लघंन करने पर राज्य सरकार / स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगें।
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

शर्तें (जारी)

  1. आवासीय इकाई (फ्लैट) से संबंधित सामान्य क्षेत्रो के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओ जैसे जीना, आहाते की दीवार, लिफ्ट, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियो की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन किया जावेगा। रख रखाव का खर्चा सोसाईटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। भविष्य मे सोसाईटी द्वारा नियमित रख–रखाव तथा सोसाईटी या मेंटीनेंस एजेंसी द्वारा जो भी मासिक मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी। सोसाईटी का गठन संबंधित विकासकर्ता द्वारा आवंटियो से समन्वय कर करवाया जायेगा।
  2. फ्लैट् का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि मे फ्लैट् मे निवास अनिवार्य होगा अन्यथा विकासकर्ता राज्य सरकार / स्थानीय निकाय को ऐसे फ्लैट्स का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियो को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।
  3. लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध फ्लैट् की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।
आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी
सह–आवेदक हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

प्रमाण-पत्र प्रारूप — संदर्भ हेतु

स्वप्रमाणित घोषणा एवं प्रमाण-पत्र प्रारूप

नीचे दिए गए सभी प्रारूप केवल संदर्भ हेतु प्रदर्शित हैं। ये स्थैतिक (non-fillable) नमूने हैं।

स्वप्रमाणित

(समस्त आवेदको के लिए)

मैंपुत्र / पत्नी / पुत्री
आयुनिवासी —

शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि

  1. यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा / शहर मे कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का / की मूल (बोनीफाईड) निवासी हूँ।
  2. यह कि आवेदन पुस्तिका को मैने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा / रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूँगा / दूँगी।
  3. यह कि मैने सामान्य / आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी / सैनिक / अनु. जाति / अनु. जनजाति / विकलांग / अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता / रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे, मै प्रस्तुत कर दूंगा / दूंगी।
  4. उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही करने की स्थिती में मुझे आवंटित फ्लैट् निरस्त किया जा सकेंगा।
  5. प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना मे विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड / फ्लैट मेरे (स्वयं पति / पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड / मकान आवंटित नही हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता


घोषणा

मैंपुत्र / पत्नी / पुत्री श्री

शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :दिनांक:

स्वप्रमाणित

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी / निजी व्यवसाय / निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री नवासी ग्राम तहसील राज्य की स्वयं पति / पत्नी और आश्रितो की सकल मासिक आयं रू प्रतिमाह है व मेरा पैन नम्बर है।

आवेदक के हस्ताक्षर


घोषणा

मैं पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर


आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदको के लिये)

इस विभाग में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र / राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र / राजस्थान सरकार के उपक्रम का / की कर्मचारी हूँ है इनकी सकल मासिक आय रू प्रतिमाह है।

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर विभाग / उपक्रम का नाम
स्थान :
दिनांक:

अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदको हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री जाति निवासी जिला सम्भाग राज्य जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति / जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति / जनजाति में शामिल है।

हस्ताक्षर तहसीलदार (कार्यालय की मोहर सहित)

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति


सैनिक / सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओ हेतु

(आय प्रमाण–पत्र के लिए मान्य नही होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि कि श्रीमान / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री (नाम) (रैंक) (नम्बर)

  1. यह वर्तमान में भारतीय थल / जल / वायु सेना / सीमा सुरक्षा बल / केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल / सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी मासिक आय रू प्रतिमाह है।
  2. ये सशस्त्र सेनाओं / सुरक्षा बलो से सेवानिवृत हुए है तथा सेवानिवृति के समय इनकी मासिक आय रूपये प्रतिमाह थी।
  3. इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती / सुश्री है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रूपये प्रतिमाह थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नही किया है।
दिनांक:
स्थान :
कमान्डिंग ऑफिसर / सक्षम अधिकारी / सचिव, सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) कोटे हेतु आरक्षित फ्लैट् हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु।

मैंपुत्र / पत्नी / पुत्री
आयुनिवासी

शपथपूर्वक धोषणा करता / करती हूँ कि

  1. यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट् हेतु एक मात्र ही आवेदन कर रह रहा / रही हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य में उक्त अनारक्षित कोटे से फ्लैट् आवंटन नही किया है।
  2. यह कि मेरे पिता / पति / पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार कि किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे से भूखण्ड अथवा फ्लैट् आवंटन हेतु आवेदन नही किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता / पति / पत्नि श्री / श्रीमती ने एवं हमारे परिवार कि किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डो अथवा फ्लैट्स मे से कोई आरक्षित भूखण्डो अथवा फ्लैट् आवंटित कराया है

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता


घोषणा

मैं पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) कोटे हेतु आरक्षित फ्लैट् हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र।

मैंपुत्र / पत्नी / पुत्री
आयुनिवासी

शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि

  1. यह कि सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट्स के आवंटन की पात्रता रखता / रखती हूँ।
  2. यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लैट् आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन / प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया लें
  3. यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित फ्लैट्स हेतु उसके परिवार के सदस्यो के रूप में मेरा / मेरी पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी श्री / श्रीमती / कुमारी द्वारा फ्लैट् हेतु आवेदन / प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे से मेरी ओर से प्रस्तुत / प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावें।
  4. यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित कोटे मे आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई फ्लैट् आवंटित नही किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता


घोषणा

मैं पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता (IPC) अनुसार संबंधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:
स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

विकलांग प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पत्नी / पुत्री निवासी की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक रूप से अपंग है।

स्थान:
दिनांक:
प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।


अधिस्वीकृत पत्रकारो के लिए प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पत्नी / पुत्री निवासी तहसील जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान:
दिनांक:
निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति।

सीएम जन आवास योजना में आवंटित किए जाने वाले मकान

उपलब्ध फ्लैट फ़्लैट क्षेत्रफल मूल कीमत पंजीकरण राशि
1 BHK 450.00 Sq.Ft. ₹23,00,000* ₹66,000
2 BHK 1050.47 Sq.Ft. ₹44,00,000* ₹96,000
✅ आवेदन समाप्त
✅ आवेदन की अंतिम तिथि - 2026
✅ आवंटन की तिथि - 2026
✅ केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों, कॉर्पोरेट्स एवं प्रवासी राजस्थानवासियों के लिए 1 लाख रुपये तक की विशेष छूट |

सभी प्रमुख बैंको द्वारा अनुमोदित

चयनित आर्किटेक्ट द्वारा श्रेष्ठतम डिज़ाइन

1 BHK UNIT

Saleable Area - 450.00 SQFT.

2 BHK UNIT

Saleable Area - 1050.00 SQFT

आवेदन निर्देशिका

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत विकसित, वी पार्क Yojana एक ऐसा आवासीय प्रोजेक्ट है जो बेहतरीन लोकेशन, आधुनिक सुविधाओं और सुविचारित प्लानिंग का संगम है। यहाँ रहने वालों को न सिर्फ आरामदायक घर मिलते हैं, बल्कि एक बेहतर जीवनशैली का अनुभव भी मिलता है।⸻

  1. उत्कृष्ट स्थान (Prime Location)

वी पार्क Yojana को जयपुर के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्र Bindayaka, Sirsi Road पर विकसित किया जा रहा है। परियोजना की लोकेशन अपने आप में इसकी सबसे बड़ी विशेषता है —

  • 120 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर स्थित।
  • पास में ही बन रही है European Theme High Street Market, जो एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र होगी।
  • Subodh School का नया कैंपस परियोजना के ठीक सामने आ रहा है।
  • 40 एकड़ में फैला Central Park निकट ही स्थित है, जो हरियाली और खुला वातावरण प्रदान करता है।
  • आस-पास प्रसिद्ध शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थान जैसे —
  • Arya Medical College
  • Manipal University
  • Jaipur Dental College
  • Dharav High School (DPS)
  • D-Mart एवं Decathlon
  • परियोजना के पास ही स्थित Mahindra SEZ (Special Economic Zone) क्षेत्र को अतिरिक्त बढ़त देता है —
  • रोजगार एवं व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि
  • संपत्ति मूल्य में वृद्धि की संभावनाएँ
  • कार्यस्थल के नज़दीक रहने की सुविधा

  1. परियोजना का स्वरूप (Project Configuration)

वी पार्क Yojana में कुल 3 ब्लॉक प्रस्तावित हैं — Block A, Block B और Block C, जिन्हें आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।

Block A

  • Ground एवं First Floor: आधुनिक Commercial Shops
  • Second Floor से 13th Floor तक: कुल 156 1 BHK Flats

Block B और Block C

  • कुल 396 विशाल 2BHK Flats, जो आधुनिक परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं।

  1. आधुनिक सुविधाएँ (World-Class Amenities)

परियोजना में न सिर्फ आवास, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवनशैली प्रदान करने का लक्ष्य है।

  • Basement: Badminton Court
  • Ground Floor: Multipurpose Hall with Lawn एवं Kids Play Area
  • 19th Floor: Premium Clubhouse जिसमें —
    • Yoga & Aerobics Studio
    • Gym
    • Indoor Games Zone
    • Ladies Lounge
    • Senior Wellness Hub
  • Terrace Floor:
    • Multi Sports Arena
    • Swimming Pool
    • Open-to-Sky Café
    • Pet Park
    • Open Kids Play Area

यह विशेषताएं V Park योजना को एक सामर्थ्यशाली आवासीय इमारत बनाती हैं और निवासियों को आरामदायक और आनंददायक रहने का अनुभव प्रदान करती हैं।

    • आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
    • आवेदन फार्म में आवेदक को अपना स्वयं का आधारकार्ड का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नंबर अपडेट कराना होगा।
    • किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
    • आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय अपना पैन कार्ड नंबर एवं आधार कार्ड नंबर का अंकन करना अनिवार्य होगा।
    • आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पते पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।
  • आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
  • निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार सम्मिलित किया जायेगा एवं सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
  • आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
  • आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
  • विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें। 
  • आवेदन राशि ऑनलाइन, आधिकारिक वेबसाइट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
  • फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा।
  • आवंटन प्रक्रिया द्वारा जो भी आवंटन होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
  • जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
  • परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
  • इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) 10 कार्य दिवस में लौटाया जायेगा ।
  • किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
  • आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
  • इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
  • आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
  • आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी।  सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
  • विकासकर्ता द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित करवाया जायेगा।
  • आवंटित फ्लैट् का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित फ्लैट् का आवंटन पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।
  • आवंटनकर्ता द्वारा आवंटियों को लिखित में विक्रयपत्र निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए सुचना दी जाएगी
  • आवंटी को विक्रय पत्र पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा। आवंटनकर्ता विक्रय पत्र जाएग पंजीयन की शर्तों से बाध्य रहेगा।
  • जीएसटी एवं अन्य कर(टैक्स) फ्लैट के विक्रय मूल्य से अलग देय होगा ।
S.No. अतिरिक्त शुल्क राशि
1. Club House Infrastructure Rs.150/- per sq ft
2. Stilt-covered Car Parking Rs.3,00,000/-
3. Basement 1 Car Parking Rs.2,50,000/-
4. Basement 2 Car Parking Rs.2,00,000/-
5. ⁠GST and Stamp Duty As per govt norms
निर्माण प्रगति अद्यतन

Sr. No Block Construction Status
1. A Block राफ्ट का कार्य पूर्ण हो गया है। (30% Demand)
2. B Block राफ्ट का कार्य पूर्ण हो गया है। (30% Demand)
3. C Block निर्माण कार्य शुरू हो गया है
• क्लब हाउस सदस्यता अनिवार्य है।
•सेलेबल एरिया में बदलाव (प्लस/माइनस) होने की स्थिति में प्रति वर्ग फुट के हिसाब से लेनदेन किया जाएगा।

विशेष छूट:

Sr. No Unit Type Discount
1. Studio ₹50,000 की विशेष छूट।
2. 3 BHK ₹1 लाख की विशेष छूट।

Construction Link Plan

CONSTRUCTION LINK PLAN: BLOCK – A

S.No. INSTALLMENT NAME Amount in % of Agreement
1. Booking Amount
(To be paid within 7 days of allotment)
10%
2. On Beginning of Excavation 10%
3. On Completion of RAFT 10%
4. On Slab casting of Basement-2 10%
5. On Slab Casting of Ground Floor 10%
6. On Slab Casting of Second Floor 10%
7. On Slab Casting of Fifth Floor 10%
8. On Slab Casting of Eight Floor 10%
9. On Slab Casting of Thirteen Floor 10%
10. On completion of Tile work of said flat 5%
11. On offer of Possession 5%
Total 100%

CONSTRUCTION LINK PLAN: BLOCK – B & C

S.No. INSTALLMENT NAME Amount in % of Agreement
1. Booking Amount
(To be paid within 7 days of allotment)
10%
2. On Beginning of Excavation 10%
3. On Completion of RAFT 10%
4. On Slab casting of Basement-2 10%
5. On Slab Casting of Ground Floor 10%
6. On Slab Casting of Third Floor 10%
7. On Slab Casting of Eight Floor 10%
8. On Slab Casting of Thirteen Floor 10%
9. On Slab Casting of Eighteen Floor 10%
10. On completion of Tile work of said flat 5%
11. On offer of Possession 5%
Total 100%

 

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए जाने के पश्चात आवेदन की जाँच (स्क्रूटनी) की जाती है तथा आवेदन को आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाता है, अतः  प्रक्रिया से पूर्व आवेदन का रिफंड संभव नहीं है।
  • आवंटन के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) ऑनलाइन बैंकिंग या चेक के माध्यम से 10 कार्य दिवस में लौटाया जाएगा।
  • आवंटन के आयोजन के पश्चात् आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने या निर्धारित समय में आवंटन स्वीकृत नहीं करने पर, प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के 45 दिवस में लौटाई जा सकेगी। (प्रशासनिक व्यय चयनित फ्लैट की कुल राशि का 1% होगा)
  • यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  • प्रस्तावित योजना किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
  • आवंटन के पश्चात् सफल रहे आवेदकों को फ़्लोर और फ़्लैट का आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।
  • योजना में फ्लैट् की आवेदन निकालते समय कुल फ्लैट्स की संख्या का 10 प्रतिशत वरीयता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में निकाली जावेगी। आवेदन में सफल आवेदक को आवंटित फ्लैट् की राशि समय पर जमा नही कराने अथवा आवेदन निरस्त कराने की दशा मे वरीयता के आधार पर आवंटित किये जा सकेगे।
  • आवेदन में सफल हुए आवेदकों को आवंटन के 7 दिवस मेँ10% बुकिंग अमाउंट से बकाया राशि जमा करवानी होगी और विकासकर्ता द्वारा दिए गए समय में विक्रय पत्र निष्पादित करने की प्रक्रिया में सहयोग करना होगा
  • विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदको को मांगपत्र जारी किये जायेंगे।
  • पात्र आवेदन को निर्धारित राशि आवंटन मांगपत्र जारी होने की तिथि से निर्धारित समय में चैक / बैकड्राफ्ट/ NEFT/RTGS द्वारा विकासकर्ता के खाते M/S. JPRPARK INFRA LLP V PARK COLLECTION A/C में निम्नलिखित भुगतान अनुसूची के अनुसार जमा करानी होगी।
  • फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत् विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे।
  • आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं से फ्लैट की संपूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करवानी होगी।
  • बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90% ऋण मिल सकता है।
  • योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
  • आवंटी फ्लैट के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।
  • वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन फार्म के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का एक फार्म आयेगा।
  • इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें।
  • Pay Now पर करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है।
  • आप डी0डी0 एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान कर नीचे दिए गए पते पर कूरियर करें। JPRPARK INFRA LLP , FIFTH FLOOR OFFICE NO,13-14,SUNNY MARKET, NEW AATISH ,MARKET MANSAROVAR, JAIPUR RAJASTHAN – INDIA – 302020 एवं इसकी जानकारी vparkjaipur@gmail.com पर या 7374006242 पर देवे !

  • यदि आपका भुगतान हमारे पेमेंट गेटवे के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके UPI भुगतान करें और हमारे अधिकारी से 7374006242 पर संपर्क करके अपने भुगतान की पुष्टि करें।
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